कृषि उपज के लिए गोदाम की आवश्यकता और सरकारी मंजूरी

फसल कटाई के बाद किसानों के लिए भंडारण करना मुख्य कार्य है। जहॉ फसल और कृषि उत्पाद कुछ समय के लिए रखे जाते हैं और जब फसल की कीमत अधिक होती है या खेती में उत्पाद की आवश्यकता होती है तो इन्हे गोदाम से बाहर निकाला जाता है।

गोदाम
गोदाम

जहॉ भंडारण दो तरह से किया जाता है जिसे गोदाम की भाषा मे 
  1. ठंडा गोदाम:- इसका उपयोग मुख्य रूप से मिर्च, आलू और प्याज जैसी सब्जियों के भंडारण के लिए किया जाता है। 
  2. सामान्य गोदाम:- यह अनाज जैसे गेहूं, मक्का आदि के लिए है। जिसे सामान्य तापमान में संरक्षित रखा जा सकता है सामान्य भंडारण में प्याज जैसी सब्जियों को कूलर और पंखे की मदद से रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 
लेकिन अधिकांश किसानों के पास इन्हें रखने के लिए कोई भंडारण कक्ष या गोदाम नहीं है। जिसकी कमी से 
  • किसान ज्यादातर समय कृषि उपज को अच्छी दर पर बेचने में असमर्थ होता है। 
  • बच्चों व त्योहारों की गतिविधियों से, घर के तापमान में वृद्धि से घर भंडारण मे जोखिम। 
  • घर में कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए किसी भी रसायन का उपयोग करने में असमर्थ। 
  • अगली फसल के लिए बीज के रूप में फसल उत्पादन की कमी। 
  • उत्पादित फसल का प्रबंधन करना मुश्किल है क्योंकि कभी फसल का उत्पादन अधिक होता है और कभी कम।
आदि कारण किसान को बिक्री और अगली फसल उत्पादन के लिए सही निर्णय लेने के लिए कमजोर बनाते हैं। इसे हल करने के लिए किसान किसी भी बड़े हॉल, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग फीट है, को गोदाम के रूप में उपयोग कर सकता है, जिसमें कपास, अनाज और प्याज के भंडारण के लिए उचित वेंटिलेशन, पानी की निकासी और बिजली की फिटिंग हो।

जहां लगभग 5 क्विंटल भंडारण 10 वर्ग फुट क्षेत्र की आवश्यकता है। जो भंडारण की ऊंचाई और कृषि उपज पर भी निर्भर करता है।

अब गोदाम कि आवश्यकताओं को जानने की जरूरत है जो हैं 1) सड़क के पास जमीन और 2) सरकार की मंजूरी । 

सड़क के पास की भूमि कृषि उपज के स्थानांतरण के लिए बहुत उपयोगी है जहाँ गोदाम व्यावसायिक उद्देश्य के लिए या किसान की आवश्यकता के अनुसार बनाया जा सकता है। जहां व्यावसायिक उद्देश्य के लिए गोदाम के लिए सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। 

सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के लिए "https://wdra.gov.in/web/wdra/create-account" में पंजीकरण फॉर्म भरने की आवश्यकता है, पंजीकरण के दौरान कुछ दस्तावेज आवश्यक हैं जिन्हें पंजीकरण उदारहण "https://wdra.gov.in/documents/32110/183960044/User+Manual.pdf/24b725d2-1445-6b1b-115b-fbe9f6f0c91c” में देखा जा सकता है जो ध्यान से पढ़ें, सरकार की नीति बदलती रहती है।

नाबार्ड की योजनाओं द्वारा किसानों को भंडारण के लिए कुछ सहायता भी प्रदान की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट "https://www.nabard.org/content.aspx?id=571" पर जा सकते हैं

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